- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत शासन द्वारा एक खेत की गहरी जुताई करवाने के लिये लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रूपये 2000 तक की अनुदान सहायता दी जाती है।
- सहायता हेतु पात्रता निम्नानुसार होती है -
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के सभी कृषक अधिकतम 4 हेक्टेयर तक गहरी जुताई कार्य करवा सकते है।
- सामान्य वर्ग के लघु एवं सीमांत कृषक अधिकतम 2 हेक्टेयर तक गहरी जुताई कार्य करवा सकते है।
- अनुदान सहायता प्राप्त करने के लिये कार्य के पहले ग्राम के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को निर्धारित प्रारूप में आवेदन देना होता है। कार्य की स्वीकृति प्राप्त होने पर किसान को टे्रक्टर की व्यवस्था स्वयं करके कार्य कराया जाना होता है।
- गहरी जुताई 6 इंच से अधिक गहरी होना चाहिये। इस कार्य के लिये मोल्ड बोल्ड (एम.बी.प्लाऊ) डिस्क प्लाऊ या रिवर्सिबल प्लाऊ का उपयोग किया जायेगा। कल्टीवेटर, डिस्क हेरो, रोटावेटर एवं मिनी प्लाऊ की जुताई मान्य नहीं होगी।
- कार्य के बादकार्यपूर्णता प्रमाण-पत्र कृषक द्वारा ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को जमा किया जाना होगा।
किससे संपर्क करे :-
स्वयं के ग्राम के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क करें।