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कौशल विकास

संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी के अधीन प्रदेश मे 6 स्‍थानों पर कौशल विकास केन्द्रों को संचालित किया जा रहा है। इन केन्‍द्रों के माध्‍यम से ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास के नि:शुल्‍क तथा आवासीय प्रशिक्षण दिया जाता है। ये केन्द्र व्ही.टी.पी (Vocational Training Provider) के नाम से जाने जाते है तथा भारत सरकार की संस्था ASCI (Agriculture Skill Council of India) के अधीन पंजीकृत है। सभी कौशल विकास केन्द्र संचालनालय की संभागीय कर्मशालाओं में स्थापित है। यह केन्द्र निम्नानुसार है -
 
केन्द्र
दूरभाष
संभागीय कृषि अभियांत्रिकी कर्मशाला बड़वई, नई जेल रोड, भोपाल
0755 - 2736200
संभागीय कृषि अभियांत्रिकी कर्मशाला, मेला ग्राउंड के सामने, ग्वालियर
0751 - 2364595
संभागीय कृषि अभियांत्रिकी कर्मशाला, सिविल लाईन, पन्ना नाका, सतना
07672 - 222223
संभागीय कृषि अभियांत्रिकी कर्मशाला, संजय नगर, आधारताल, जबलपुर
0761 - 2680928
संभागीय कृषि अभियांत्रिकी कर्मशाला, तहसील के पास, बरिया, तिराहा, सागर
07574 - 227254
संभागीय कृषि अभियांत्रिकी कर्मशाला, हंस ट्रेवल्‍स के पास, मूसाखेड़ी, इंदौर
0731 - 2368440
कौशल विकास प्रशिक्षण के मुख्य बिंदु निम्नानुसार है -
  • केन्द्रों में प्रधानमंत्री कौषल विकास योजना (PMKVY) अंतर्गत स्वीकृत कोर्स माॅड्यूल में प्रशिक्षण प्रदाय किया जाता है। प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति को भारत सरकार का प्रमाण-पत्र दिया जाता है जिसकी मान्यता संपूर्ण भारत में है।
  • प्रशिक्षण में ट्रेक्टर, हार्वेस्टर एवं कृषि यंत्रों के रख-रखाव तथा संचालन के संबंध में प्रायोगिक प्रशिक्षण भी प्रमुखता से दिया जाता है। इस हेतु ट्रेक्टर निर्माता कंपनियों महिन्द्रा एंड महिन्द्रा, स्‍वराज, सी.एन.एच प्रा.लि. एवं आयशर ट्रेक्‍टर्स से तकनीकी प्रशिक्षण दिये जाने का अनुबंध भी किया गया है।
  • प्रदेश के युवाओं को ड्रोन संचालन हेतु ड्रोन पायलट के प्रशिक्षण हेतु कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय के कौशल विकास केन्द्रों में भारत सरकार, नागरिक उड्डयन मंत्रालय की संस्था इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी, अमेठी द्वारा प्रशिक्षण दिया जाकर परीक्षा आयोजित की जावेगी। परीक्षा उपरांत उत्‍तीर्ण छात्रों को भारत सरकार का प्रमाण-पत्र/लायसेंस प्रदान किया जायेगा।
  • प्रशिक्षण प्राप्‍त करने के उपरांत रोजगार के नये अवसर उपलब्‍ध होते है।
क्रमांक
उपलब्ध पाठ्यक्रम
अवधि
योग्यता
प्रशिक्षण केन्द्र
प्रशिक्षण शुल्क
1- क्यूपी-एजीआर/क्यू 1108 - ट्रेक्टर सर्विस मैकेनिक 390 घंटे अधिकतम 60 दिवस योग्यता का विवरण देखें सभी केन्द्रों पर उपलब्ध है। निःशुल्क
2- क्यूपी-एजीआर/क्यू 1102 - कंबाईन हार्वेस्टर मशीन ऑपरेटर 390 घंटे अधिकतम 60 दिवस योग्यता का विवरण देखें वर्तमान में भोपाल, जबलपुर, ग्‍वालियर, सतना केन्द्र पर उपलब्ध है। निःशुल्क
3- किसान ड्रोन पायलट प्रशिक्षण सात दिवस का आवासीय प्रशिक्षण है। 1. आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
2. आवेदक को कक्षा 10वीं (दसवी) उत्तीर्ण होना चाहिए।
3. आवेदक के पास वैद्य भारतीय पासपोर्ट या सरकार द्वारा जारी पहचान का प्रमाणपत्र और सरकार द्वारा जारी पते का प्रमाण तथा मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध होना चाहिए।
4. सात दिवस का आवासीय प्रशिक्षण है।
5. प्रशिक्षण हेतु चयनित होने पर आवेदक को प्रशिक्षण से पूर्व राशि रु 15000 + 18% GST शुल्क का वहन करना होगा।
6. प्रशिक्षण अवधि में केंद्र ( हॉस्टल ) पर रहना अनिवार्य होगा।
7. प्रशिक्षण उपरांत भारत सरकार के परीक्षकों द्वारा परीक्षा ली जावेगी।
8. प्रशिक्षण में सफल प्रशिक्षणार्थियों को भारत सरकार का ड्रोन पायलट प्रमाण - पत्र प्रदाय किया जाएगा।
9. प्रशिक्षण केंद्र में उपस्थिति के समय अपलोड किया गये अभिलेखों का मिलान मूल अभिलेखों से किया जाएगा।
वर्तमान में भोपाल केन्द्र पर उपलब्ध है। राशि रु 15000 + 18% GST
4- ड्रोन तकनीशियन प्रशिक्षण छ: दिवस का आवासीय प्रशिक्षण है। 1. आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
2. आवेदक को कक्षा 10वीं (दसवी) उत्तीर्ण होना चाहिए।
3. सरकार द्वारा जारी पहचान का प्रमाणपत्र और सरकार द्वारा जारी पते का प्रमाण तथा मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध होना चाहिए।
4. छ: दिवस का आवासीय प्रशिक्षण है।
5. प्रशिक्षण हेतु चयनित होने पर आवेदक को प्रशिक्षण से पूर्व राशि रु 5000 + 18% GST शुल्क का वहन करना होगा।
6. प्रशिक्षण अवधि में केंद्र ( हॉस्टल ) पर रहना अनिवार्य होगा।
7. प्रशिक्षण उपरांत भारत सरकार के परीक्षकों द्वारा परीक्षा ली जावेगी।
8. प्रशिक्षण में सफल प्रशिक्षणार्थियों को ड्रोन तकनीशियन (कौशल उन्‍नयन) प्रशिक्षण प्रमाण - पत्र प्रदाय किया जाएगा।
9. आवेदक को मध्‍यप्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है।
10.प्रशिक्षण केंद्र में उपस्थिति के समय अपलोड किया गये अभिलेखों का मिलान मूल अभिलेखों से किया जाएगा।
वर्तमान में जबलपुर केन्द्र पर उपलब्ध है। राशि रु 5000 + 18% GST

कौशल विकास प्रशिक्षण कैसे प्राप्त करें
ग्रामीण युवा अपने निकट के कौशल विकास केन्द्र में दो तरीके से कौशल विकास प्रशिक्षण हेतु पंजीयन करा सकते है -

  • स्वयं के जिले के ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यालय में इस हेतु पंजीयन करा सकते है। इस तरह से पंजीकृत ग्रामीण युवाओं की सामान्य परीक्षण उपरांत प्रशिक्षण हेतु ले लिया जाता है।
  • निकट के कौशल विकास केन्द्र में कृषि यंत्री कार्यालय में साधारण कागज पर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते है एवं नीचे पंजीयन बटन पर क्लिक करके ऑनलाईन आवेदन कर सकते है। आगामी प्रशिक्षण प्रारंभ होने के समय कृषि यंत्री कार्यालय द्वारा सभी प्राप्त आवेदनों का सामान्य परीक्षण किया जाकर आवेदकों को प्रशिक्षण में शामिल कर लिया जाता है।
  • प्रत्‍येक बैच में निर्धारित संख्‍या में प्रशिक्षाण‍ार्थियों को ही शामिल किया जा सकता है। अत्‍यधिक संख्‍या में आवेदन प्राप्‍त होने पर बैच निर्धारण में ग्रामीण युवाओं, बेरोजगार तथा स्‍कूल ड्राप-आउट बच्‍चों को प्राथमिकता दी जावेगी। बैच निर्धारण हेतु कौशल विकास केन्‍द्र प्रभारी कृषि यंत्रियों/कार्यपालन यंत्री को पूर्ण स्‍वतंत्रता होगी।
  • कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिये प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी की एक परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है जो वाह्य संस्था द्वारा आयोजित की जाती है। उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थीं को भारत सरकार द्वारा प्रमाण-पत्र प्रदाय किया जाता है।
प्रशिक्षण शुल्क -
  • प्रशिक्षण पूर्णतः निःशुल्क एवं आवासीय है।
  • प्रशिक्षणार्थी के रहने, भोजन, परीक्षा शुल्क आदि पर होने वाला संपूर्ण व्यय शासन द्वारा वहन किया जाता है।
  • ड्रोन पायलट के प्रशिक्षण हेतु शुल्क में शासन द्वारा 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जायेगा तथा शेष 50 प्रतिशत शुल्क हितग्राही द्वारा वहन किया जायेगा। इस तरह से प्रत्येक हितग्राही को राशि रू. 15 हजार एवं देय 18% जीएसटी वहन करना होगा जो देश में न्यूनतम होगा।
  • ड्रोन तकनीशियन के प्रशिक्षण हेतु शुल्क में शासन द्वारा 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जायेगा तथा शेष 50 प्रतिशत शुल्क हितग्राही द्वारा वहन किया जायेगा। इस तरह से प्रत्येक हितग्राही को राशि रू. 5 हजार एवं देय 18% जीएसटी वहन करना होगा।

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