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आपके प्रश्न हमारे जवाब

  सामान्य प्रश्नों के उत्तर :-
प्र. क्या संचालनालय द्वारा किसानों को सीधे कृषि यंत्रों का विक्रय किया जाता है
उ. संचालनालय द्वारा किसानों को कृषि यंत्रों का विक्रय नहीं किया जाता है। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कृषकों द्वारा क्रय किये गये कृषि यंत्रों एवं उपकरणों पर विभाग के जिला कार्यालयों के माध्यम से अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

प्र. कृषकों को किन-किन कृषि यंत्रों एवं उपकरणों पर कितना-कितना अनुदान उपलब्ध है ?
उ. विभाग की विभिन्न योजनाओं में अलग-अलग कृषि यंत्रों एवं उपकरणों पर कृषकों को अनुदान उपलब्ध है। जानकारी के लिये क्लिक करें।

प्र. क्या संचालनालय द्वारा कृषकों को उनके खेती के कार्यो के लिये किराये पर भी मशीनें एवं कृषि यंत्र उपलब्ध कराये जाते है ?
उ. संचालनालय द्वारा अपने 37 जिला कार्यालयों/यूनिटों के माध्यम से टे्रक्टर एवं विभिन्न कृषि उपकरण किराये से उपलब्ध कराये जाते हैं। कृषि अभियांत्रिकी द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे उपकरणों की किराया दरों का निर्धारण शासन द्वारा किया जाता है, वर्तमान में प्रचलित दरों हेतु क्लिक करें।

प्र. क्या बिना टे्रक्टर किराये पर लिये केवल कृषि यंत्र कृषकों द्वारा लिये जा सकते है ?
उ. केवल कृषि यंत्र कृषकों को दिये जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। कृषकों द्वारा किराये से टे्रक्टर लिये जाने पर कार्य अनुसार यंत्र टे्रक्टर में लगाकर कार्य किया जाता है।

प्र. क्या शासन द्वारा निर्धारित टे्रक्टर की किराया दरों में डीजल-ऑयल, यंत्र एवं ड्राइवर की मजदूरी सम्मिलित होती है ?
उ. हां।

प्र. यदि मेरा खेत आपके कार्यालय से दूर है तो क्या मुझे किराये से टे्रक्टर लेने पर यातायात (आने-जाने) का किराया भी अलग से देना होगा ?
उ. यदि टे्रक्टर केवल आपके कार्य के लिये दूर जायेगा तो शासन नियमानुसर यातायात व्यय दिया जाना होगा।