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अनुदान योजनाओ कृषि/सिचाई/यंत्र एवं अन्य उपकरण प्रदाए करने हेतु पंजीयन
महत्वपूर्ण निर्देश
  • पंजीयन हेतु दिशानिर्देश
  • कृषि यंत्रों एवं उपकरणों के निर्माता पंजीयन कराने हेतु कृपया सुनिश्चित करलें कि उनके कृषि यन्त्र एवं उपकरण सूची भाग-3 में दर्शायें गए टेस्टिंग तथा आई.एस.आई. लाइसेंस के मापदंडों की पूर्ति करते हों ।
  • इच्छुक निर्माता "पावर ऑफ़ अटॉर्नी" के माध्यम से प्रतिनिधि नियुक्त करें जो आवेदक के रूप मेनिर्माता की ओर से पंजीयन इत्यादि की कार्यवाही करेंगे।
  • राज्य स्तरीय पंजीयन समिति द्वारा पंजीक्रत निर्माता राज्य मे उनके डीलर नेटवर्क के द्वारा अथवा म.प्र राज्य क्रषि उधोग विकास निगम /म.प्र राज्य सहकारी विपणन संध के मध्यम से क्रषि यंत्र /सिंचाई यंत्र एवं अन्य उपकरण प्रदाय कर सकेंगे। किसान अपनी पसंद के प्रदायक से क्रषि यंत्र /सिंचाई यंत्र एवं अन्य उपकरण क्रय करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।
  • सूची भाग-3 में दर्शाये गये कृषि यंत्रो, मशीनों तथा उपकरणों के निर्माताओं का पंजीयन शासन द्वारा निर्धारित "राज्य स्तरीय पंजीयन समिति" द्वारा कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय के माध्यम से किया जाता हैं। शासन की विभिन्न योजनाओं अंतर्गत अनुदान केवल उन योजनाओं अंतरति चिन्हित कृषि यंत्र, मशीनें एवं कृषि उपकरणों पर ही प्राप्त होगा।
  • जिन कृषि यंत्र /सिचाई यंत्र एवं अन्य उपकरण हेतु आई.एस.आई प्रमाण -पत्र की बाध्यता है सूची भाग-3उनकी पंजीयन अवधि उनके आई.एस.आई लाइसेन्स की वेधता तक ही रहेगी। निर्माताओ द्वारा ऐसी सामग्रियो के नविनीक्रत आई.एस.आई लाइसेन्स समय समय पर प्रस्तुत किए जाने होगे।
  • विभाग की विभिन्न अनुदान योजनायओ के अन्तर्गत हितग्राही चयन तथा अनुदान वितरण के संबंध मे शासन द्वारा समय - समय पर जारी दिशा निर्देशो का पालन सुनिश्चित किया जावेगा।
निर्माता लाँगिन करे