संक्षिप्त विवरण
यह राज्य की योजना है जिसके अंतर्गत कृषकों को कृषि कार्यो हेतु शासन द्वारा निर्धारित किराया दर पर शासकीय टे्रक्टर एवं कृषि यंत्र उपलब्ध कराये जाते है।
योजना के उद्देश्
प्रदेश में लघु एवं सीमांत कृषकों की बहुत बड़ी संखया है जो अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति एवं सीमित संसाधनों के कारण खेती में उन्नत कृषि यंत्रों का उपयोग नहीं कर पाते है। प्रदेश के बहुत सारे क्षेत्र ऐसे है जिनमें साधारण तौर पर किराये से भी टे्रक्टर उपलब्ध नहीं हो पाते है। अतः कृषकों को उनके कृषि कार्यों हेतु शासन द्वारा अपने निर्धारित कार्यालयों के माध्यम से टे्रक्टर एवं कृषि यंत्र उपलब्ध कराये जाते है। शासन द्वारा इन टे्रक्टरों की किराया दरें निर्धारित की जाती है। वर्तमान में प्रदेश में लगभग 275 टे्रक्टर कृषि अभियांत्रिकी के 37 जिला कार्यालयों/यूनिटों के माध्यम से उपलब्ध कराये जा रहे है।
घटक एवं अनुदान पैटर्न
योजनांतर्गत शासन द्वारा निर्धारित दरों पर टे्रक्टर उपलब्ध कराये जाते है। कृषक किराया दर का अग्रिम भुगतान कर कृषि कार्य हेतु टे्रक्टर प्राप्त कर सकते है। जमा करायी गई राशि के अनुसार विभागीय चालक द्वारा टे्रक्टर एवं चाहे गये कृषि यंत्र के द्वारा कार्य संपन्न किया जाता है।
हितग्राही एवं पात्रता
सभी कृषक इस योजना का लाभ ले सकते है।
लक्ष्य एवं उपलब्ध राशि
कृषकों द्वारा कार्य की मांग किये जाने एवं राशि जमा कराये जाने पर कार्य किया जाता है।